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Bihar News: सासाराम में लूट के दौरान हत्या मामले में पांच दोषियों को सजा, तीन को उम्रकैद

सार

रोहतास जिले के सासाराम में लूट के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और दो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है।

court verdict in murder case during robbery life and rigorous imprisonment with fine rohtas bihar news

जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम – फोटो : अमर उजालाविज्ञापन

विस्तार

रोहतास जिले में दो वर्ष पूर्व लूट के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है। साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लूट के दौरान गोली मारकर की गई थी हत्या

मामले के अनुसार, 24 मार्च 2024 की शाम बजरंगी कुमार नामक व्यक्ति अपनी कपड़े की दुकान बंद कर बाइक से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और स्पीडी ट्रायल के तहत मामला चलाया गया।
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10 गवाहों के आधार पर आया फैसला

अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला सुनाया। तीन अपराधियों को आजीवन कारावास और दो को 10 साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया है।
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अलग-अलग जिलों के हैं सभी दोषी

जानकारी के अनुसार, दोषी 27 वर्षीय विष्णु कुमार पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का निवासी है। बिट्टू पासवान बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र के नंदन गांव का रहने वाला है। वहीं योगेश कुमार, मनोरंजन कुमार और शंकर कुमार रोहतास जिले के धौधाड़ थाना क्षेत्र के धनकाढ़ा और मेदनीपुर गांव के निवासी हैं। अदालत ने विष्णु कुमार, बिट्टू पासवान और योगेश कुमार को उम्रकैद, जबकि मनोरंजन कुमार और शंकर कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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