PM मोदी को मां की गाली देने वाले को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, अगस्त से जेल में बंद था आरोपी
बिहार के दरभंगा में एक युवक पर आरोप था कि उसने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक/अभद्र टिप्पणी की। �
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घटना 27 अगस्त को एक राजनीतिक कार्यक्रम (वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े मंच) के दौरान हुई बताई गई। �
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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और आरोपी को 29 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। �
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आरोपी कौन है
आरोपी की पहचान मोहम्मद रिज़वी उर्फ “राजा” के रूप में बताई गई है, जो दरभंगा क्षेत्र का रहने वाला है। �
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हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी। �
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वह करीब 5 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत (जेल) में बंद था। �
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अदालत ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की (जैसे निजी मुचलका व जमानतदार)। �
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पहले क्या हुआ था
निचली अदालत (दरभंगा CJM कोर्ट) ने पहले उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। �
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पुलिस केस में देशद्रोह समेत अन्य धाराएं भी लगाई गई थीं, जिससे मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया था। �
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जमानत का मतलब क्या है
जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं कि आरोपी दोषमुक्त हो गया।
मुकदमा जारी रहेगा, और ट्रायल/सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला होगा। �
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