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Karnal News: ढाबे के वेटर की हत्या करने वाले सहकर्मी को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना

करनाल (हरियाणा):
करनाल जिले की एक अदालत ने ढाबे पर काम करने वाले वेटर की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक के सहकर्मी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना करनाल के एक प्रसिद्ध ढाबे पर हुई थी, जहां मृतक और आरोपी दोनों वेटर के रूप में काम करते थे। आपसी विवाद के चलते आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वेटर की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को मजबूत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल एक व्यक्ति की जान लेने वाला है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है।
अदालत के फैसले से मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है, वहीं स्थानीय लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है। इस फैसले को करनाल जिले में अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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